GST 2.0 22 सितंबर, 2025 से लागू हो रहा है। यह भारत की जीएसटी प्रणाली का एक बड़ा सुधार है। अब चार कर स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) में बदल दिया गया है, साथ ही विलासिता और “sin goods” पर 40% का ऊँचा स्लैब भी लागू किया गया है। शून्य कर (0%): जीवनयापन से जुड़े कई आवश्यक वस्त्र, जैसे—दूध, पनीर, विशिष्ट जीवन/स्वास्थ्य बीमा, स्टेशनरी, कुछ स्वास्थ्य सेवाएँ — अब GST-free हैं। वस्तुएँ जो सस्ती होंगी: फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) जैसे—बिस्कुट, चॉकलेट, साबुन, शैम्पू, किचनवेयर, छोटी कारें, टीवी, एयर-कंडीशनर आदि, अब कम दरों पर GST के दायरे में होंगे। नीचे मैं "GST 2.0" (नई जीएसटी व्यवस्था) के बारे में SEO-friendly हिन्दी वेब पेज टैग्स (टैगलाइन व डेटा स्लग्स) के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ — जो न केवल जानकारीपूर्ण हैं, बल्कि सर्च इंजन में रैंकिंग बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे। प्रमुख जानकारी — "GST 2.0" का सार (संक्षेप में) GST 2.0 22 सितंबर, 2025 से लागू हो रहा है। यह भारत की जीएसटी प्रणाली का एक बड़ा सुधार है। अब चार कर स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%...
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